थाना- मुबारकपुर
दुष्कर्म के 03 आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 07.12.2000 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना मुबारकपुर पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. तैय्यब पुत्र मारूफ, 2. अफरोज पुत्र मारूफ, 3. मुफरान पुत्र मुल्तान साकिनान लोहरा तकिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया।
➡जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0- 436/2000 धारा 342/376 भादवि व धारा 3(1) 12 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध चार्जशीट मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.01.2023 को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 342/376 भादवि में 1. तैय्यब पुत्र मारूफ, 2. अफरोज पुत्र मारूफ, 3. मुफरान पुत्र मुल्तान साकिनान लोहरा तकिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।