एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये का जुर्माना


थाना- सिधारी
एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये का जुर्माना

➡दिनांक- 27.03.2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष सिधारी दीपक शर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बेलईसा रेलवें क्रासिंग के पास से अभियुक्त रविन्द्र यादव पुत्र नथुनी यादव निवासी हरूवासा थाना गोपालगंज, जनपद गोपालगंज, बिहार के कब्जे बोलेरो गाड़ी में 1कुन्तल 48 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था।
➡जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 291/2008 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट बनाम अभियुक्त रविन्द्र यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
➡आज दिनांक- 27.02.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त रविन्द्र यादव पुत्र नथुनी यादव निवासी हरूवासा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज, बिहार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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