प्राकृतिक आपदा पीड़ित तीन परिवारों को 12 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर 10 सितम्बर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा से पीड़ित तीन परिवारों के आश्रितों को चार-चार लाख रूपए के मान से 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। पखांजूर तहसील के पी.व्ही. 64 श्रीपुर निवासी 45 वर्षीय सुकुमार व्यापारी की आंधी तूफान से पेड़ का डंगाल गिरने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा व्यापारी के लिए चार लाख रूपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बांदे तहसील के ग्राम सावनपुर की 06 वर्षीय कु. चम्पा राय की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता कृष्णपद राय एवं श्रीमती बिना राय हेतु चार लाख रूपए तथा कोयलीबेड़ा निवासी 45 वर्षीय बलमबाई पटेल की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित कुंजन पटेल एवं कुमेन्द्र पटेल के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया गया है।




