अनुसूचित व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को सोलर प्लांट पर दिया जा रहा 75 फीसदी का अनुदान

वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।

कुरुक्षेत्र 13 मार्च : अतिरिक्त उपायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 1 से 10 किलोवाट क्षमता के हाइब्रिड (बैटरी बैंक के साथ) सोलर पॉवर प्लांट का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत अनुसूचित एंव पिछडे वर्ग की धर्मशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अनुसूचित जाती एंव पिछड़े वर्ग की धर्मशालाए जो कि पंजीकृत है, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पात्र है तथा सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 75 फीसदी अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा 25 फीसदी लाभार्थी स्वयं धर्मशालाओं द्वारा वहन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र का संस्थान जो नीति आयोग केंद्र सरकार के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत है तथा 80जी के तहत आयकर विभाग से छूट के पात्र है, उन्हें भी 10 किलोवाट (बैटरी बैंक के साथ) तक की क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 50 फीसदी अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा 50 फीसदी लाभार्थी हिस्सा स्वयं सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसी सभी अनुसूचित जाती एव पिछड़े वर्ग की धर्मशालाएं जो कि पंजीकृत है, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पात्र हैं। धर्मशालाओं को विभाग की वेबसाइट हरेड़ा.जीओवी.इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन करने के लिए धर्मशालाओं को रजिस्ट्रेशन नंबर व बिजली के बिल की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिए जिले के नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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