आरक्षी ना0 पु0 शैलेन्द्र मिश्रा (पीएनओ-902761708) पुलिस लाईन्स आजमगढ़ को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर पुलिस अधीक्षक ने किया बर्खास्त
आरक्षी नागरिक पुलिस शैलेन्द्र मिश्रा (पीएनओ-902761708) पुलिस लाईन्स आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 08.07.2019 को सेशन हवालात ड्यूटी से बिना अनुमति/अवकाश के अनुपस्थित होकर दिनांक- 29.12.2020 को कुल 540 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप की प्रारम्भिक जाँच क्षेत्राधिकारी सदर श्री अकमल खां द्वारा की गयी तथा विभागीय जाँच क्षेत्राधिकारी सगड़ी श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा की गयी, जिसमें आरोप प्रमाणित हुई तथा उक्त आरक्षी को सुधरने हेतु युक्त युक्त अवसर प्रदान किया गया है। जैसा कि आरक्षी को पूर्व में कई बार अनुपस्थित रहने के कारण लघु दण्ड के अन्तर्गत 06 बार परिनिन्दा, 09 बार अर्थदण्ड एवं एक बार 03 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दण्ड से दंडित किया गया है। परन्तु उपरोक्त आरक्षी के अन्दर कोई सुधार परिलक्षित नही हो रहा है। आरक्षी को जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आरक्षी पद पर भर्ती किया गया है। इनके द्वारा बार-बार बिना अनुमति/अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उस उद्देश्य की पूर्ति नही हो पा रही है।
अतः दिनांक- 01.04.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त आरक्षी को आरक्षी पद की सेवा से बर्खास्त किया गया है।