थाना सिधारी
टैक्सी स्टैण्ड पर अवैध वसूली करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
शासन के निर्देश अवैध टैक्सी स्टैंड के संचालन व अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा चलाये जा रहे जनपद मे अवैध टैक्सी स्टैड के संचालन व अवैध वसूली करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने के अभियान के क्रम में दिनांक 22.05.2022 को उ0नि0 कमल नयन दुबे चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह हे0का0 सत्येद्र नारायण सिंह व का0 शुभम तिवारी के शासन के निर्देश के अनुपालन में अवैध टैक्सी स्टैंड के संचालन व अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु पहलवान तिराहे से नरौली की तरफ जा रहा था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति नरौली तिराहे पर आने जाने वालों के वाहनों के चालकों को डरा धमका कर सवारी बैठाने के लिए अवैध वसूली करता है जिससे वाहन चालकों में भय व्याप्त है । जिस पर हमराहीयों के साथ नरौली तिराहे पर पहुंचा जहां बस चालक राजकुमार यादव S/0 महेश यादव R/0 ऐरा खुर्द थाना तरवा जिला आजमगढ़ मनोज यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी बहरियाबाद थाना बहरियाबाद थाना गाजीपर टेम्पो चालक तौफीक अहमद पुत्र रसीद अहमद निवासी डुगडुगवा थाना सिधारी आजमगढ व उस्मान पुत्र शाहिद अहमद निवासी अल्लीपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने पूछने पर बताया कि राकेश सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र स्व0 रामजनम निवासी फराज टोला थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा हम लोगों से नरौली तिराहे पर सवारी बिठाने पर डरा धमका कर मारने पीटने की धमकी देकर रुपये वसूलता है। तभी मुखबिर खास ने बताया कि पेट्रोल पम्प के सामने राकेश सिंह खड़े वाहनों से अवैध वसूली कर रहा है जिस पर तत्काल हमराहियों के समक्ष बताये स्थान पर पहुंचकर बताये व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिससे नाम पता पूंछा गया तो अपना नाम राकेश सिंह उर्फ बब्लू सिंह पुत्र स्व0 राम जनम सिंह निवासी फराज टोला थाना कोतवाली उम्र करीब 48 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी समक्ष हमराहियान ली गई तो उसके दाहिने हाथ से 10 -10 के दो नोट तथा पहने पैन्ट की जेब से मुड़े तुड़े 10-10 के 26 नोट 500 का एक नोट 200 का दो नोट , 100 रुपये का 1 नोट , 50 रुपये का 2 नोट , 20 रुपये का 5 नोट , 5 रुपये का 4 सिक्का , तथा 10 रुपये का 3 सिक्का कुल 1530 रुपये बरामद हुआ जो राकेश सिंह द्वारा सवारी भरने देने के नाम पर सवारी वाहनों के चालक को डरा धमका कर वसूले गये हैं । अतः राकेश सिंह को उसके जुर्म थारा 384 भादवि के अवगत कराकर समय करीब 4.50 PM पर बाजाफ्ता बकायदा पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया । बरामद रुपयों को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर मौके पर सील मुहर किया गया ।फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु.अ.स. 205/22 धारा 384 भादवि पंजीकृत कराया गया तथा अभि0 के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0सं0 205/22 धारा 384 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ ।
आपराधिक इतिहास - मु0अ0सं0 205/22 धारा 384 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ ।
गिरफ्तार अभियुक्त - राकेश सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र स्व0 रामजनम निवासी फराज टोला थाना कोतवाली आजमगढ़ ।
बरामदगी
अभियुक्त के कब्जे कुल 1530 रुपये बरामद हुआ ।
गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण - उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी मुसेपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- हे0का0 सत्येन्द्र नरायण सिंह कान्स0 शुभम तिवारी सिधारी जनपद आजमगढ