राशन की कालाबाजारी, कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज
अम्बेडकरनगर
उचितदर विक्रेता द्वारा राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में विभागीय स्तर से कोटेदार के खिलाफ थाने में केस दर्ज करायी गई है। जांच में पाया गया कि कोटेदार ने 24 कुंतल गेहूं व 12 कुंतल चावल बाजार में ब्लैक कर दिया है।प्रकरण भीटी विकास खंड मधूपुर मीरन उचितदर दुकान का है। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत गांव के ही राम करन व महादेव ने जिलाधिकारी से की थी। शिकयत की जांच एआरओ अमरजीत सिंह ने किया। उन्होंने जब स्टाक की जांच की तो वितरण से अवशेष 24.81 कुंतल गेहूं व 12.59 कुंतल चावल की कालाबाजारी पकड़ी गई। मौके पर कार्डधारकों से भी बयान लिए गए, जिसमें कार्डधारकों ने बताया कि ईपास मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद खाद्यान्न का वितरण नहीं किया तथा कोटेदार राशकार्डधारकों से अभद्र व्यवहार करता है। जांच आख्या का पर जिलाधिकारी की अनुमति मिलते ही आरोपी कोटेदार ओम प्रकाश के खिलाफ अहिरौली थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पूर्ति निरीक्षक संजू सिंह ने अभियोग पंजीकृत करा दी है। जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि वितरण में अनियमितता पाए जाने पर किसी भी उचितदर विक्रेता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी के संबंध में केस दर्ज होने के बाद उचितदर की दुकान को निलंवित कर दिया गया है तथा कोटे पर उपलब्ध शेष 28.50 कुंतल राशन, 103 पैकेट नमक, तेल व चना को विक्रेता से अपने कब्जे में लेकर उसे ग्राम पंचायत बेलवना के उचितदर विक्रेता चिन्तामणि गिरि को सुपुर्द करा दिया गया है।