मिलावटी जहरीली शराब बेचने वाले को पांच वर्ष की सजा
सात हजार का लगाया गया जुर्माना
कन्नौज । अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर प्रसाद ने गांव में परचून के खोखे पर धोखाधड़ी कर देशी शराब के ब्रांडो के नाम पर मिलावटी जहरीली देशी शराब बनाने वाले एक व्यक्ति को पांच वर्ष की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। यह मामला न्यायालय में आठ वर्षो से विचाराधीन था। सदर कोतवाली के कपूरापुर निवासी किल्लू कटियार पुत्र राम अवतार कटियार अपने गांव में लकड़ी का खोखा रख कर परचून की दुकान में नकली देशी शराब बेचता था। आठ मार्च 2014 को आवकारी निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता ने छापा मारा तो आठ पउआ करीना ब्रान्ड की मसालेदार शराब व सात पउआ मस्ती ब्रान्ड की शराब व एक प्लास्टिक की बोतल में डेढ़ लीटर अवैध जहरीली शराब व छः खाली पउआ बरामद किए गए । किल्लू कटियार को मौके से गिरफ्तार किया गया। किल्लू कटियार के खिलाफ धारा 60 आवकारी अधिनियम व धारा 272, 419, 420, के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशंभर प्रसाद ने किल्लू कटियार को धारा 60 आवकारी अधिनियम में एक वर्ष का कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 272 के आरोप में 5 वर्ष का प्रथम कारावास व 5 हजार जुर्माना धारा 419 के आरोप में 2 वर्ष का कारावास व 5 सौ रुपए जुर्माना व धारा 420 में 3 वर्ष का प्रथम कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी। अभियोजन की पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने चार गवाहों को परिक्षित करा कर सजा दिलवाई।
एनडीपीएस एक्ट अवैध शराब निर्माण व बिक्री के मुकदमे अक्सर पुलिस की विवेचना में कमी रह जाने और स्वतंत्र गवाह के उपलब्ध न होने पर अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पाती। इसका लाभ अभियुक्त को मिलता है और वह छूट जाता है।