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विद्युत बकाए के ब्याज पर पाएं सौ प्रतिशत की छूट-ए के शर्मा
विवेक जायसवाल की रिपोर्ट
अतरौलिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली के बिल के भुगतान के लिए 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ 1 जून से 30 जून तक ले सकते हैं। उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की बेवसाइटWWW upenergy.in भी जमा कर सकेंगे।
एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि योजना में घरेलु उपभोक्ताओं, दुकानदारों और किसानों का विशेष ध्यान दिया गया है। 5 किलो वाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम 6 और एक लाख से अधिक के बकाया पर 12 किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी अथवा पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जे ई अवधेश पाल ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने की सलाह दी है, तथा कहा कि समय से विद्युत बिल जमा करें और विद्युत चोरी करने वालों को सख्ती से आगाह करते हुए कहा कि विद्युत चोरी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
वरिष्ठ संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट 9452717909