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थाना- महाराजगंज
मा0 न्यायालय ने धारा 304 में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सुनाई सजा
आज दिनांक- 04.06.2022 को मा0 न्यायालय (विशेष न्यायाधिश ई.सी. एक्ट) द्वारा थाना महाराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 36/18 धारा 323/34/324/504/506/304 भादवि मुकदमें में नामजद अभियुक्त 1. नवल दार यादव पुत्र स्व0 लाल चन्द्र यादव, 2- रामलखन यादव पुत्र स्व0 लाल चन्द यादव निवासी रूपयनपुर थाना महराजगंज आजगमढ़ को उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।