थाना- तरवां
IS-191 अपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी हरिकेश यादव की अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय किये गये मकान (मूल्यांकन राशि- 18,62,881/- रुपए) अचल सम्पत्ति कुर्क
थाना तरवां आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा 160/ 20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 संबंधित अभियुक्त हरकेश यादव पुत्र फूलचंद यादव निवासी मोहासिल थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपने पिता फूलचंद यादव के नाम क्रय की गई अचल संपत्ति ग्राम मोहासिल, थाना जहानगंज, तहसील सदर के गाटा संख्या -49मि/0.011हे0 निर्मित आवासीय भवन, जिसका अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा प्रदत्त दिनांक 27.05.2022 के अनुसार भवन का मूल्य ₹18,62,881 मात्र है को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 11.06.22 को धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश दिया गया था।
थाना तरवां आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा 20/14 धारा 147/148/149/ 302/307/506/120बी भादवि बनाम मुख्तार अंसारी आदि 11 नफर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है उक्त अभियोग में अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से सड़क का ठेका छोड़ने व दबाव बनाने के लिए सड़क पर काम कर रहे लेबर राम इकबाल की गोली मार के हत्या कर दी गई तथा पाँचू को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था जिसे आधार बनाकर थाना स्थानीय मुकदमा 160/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया ।
विवेचना के दौरान अभियुक्त की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि 07-08 वर्ष पूर्व हरिकेश यादव सामान्य आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति था परंतु अल्पावधि में ही इसके द्वारा काफी संपत्ति बनाई गई। संपत्ति को छिपाने के उद्देश्य से अभियुक्त द्वारा अचल संपत्ति ग्राम मोहासिल थाना जहानगंज तहसील सदर के गाटा संख्या 49मि/0.011हे0 निर्मित्त आवासीय भवन अपने पिता के नाम क्रय किया गया है उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि अभियुक्त हरिकेश यादव का मकान गाटा संख्या 49मि0/0.011हे0 में बना है गाटा संख्या 49मि0/0.011हे0 ग्राम मोहासिल में अभियुक्त के पिता फूलचन्द के नाम संक्रमणीय भूमि दर्ज है जिसकी चौहद्दी उत्तर खाली जमीन, दक्षिण खाली, पूरब चकमार्ग, पश्चिम खाली जमीन है।
अभियुक्त हरिकेश यादव अपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है जिसके पास 07-08 वर्ष पहले कोई वैध आय का स्रोत नहीं था मुख्तार गैंग का सदस्य बनने के बाद अपराध कारित कर अपराध जगत से अर्जित धन से उक्त मकान का निर्माण कराया है।
उपरोक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 18,62,881/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 11.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार सदर, आजमगढ़ एवं थानाध्यक्ष तरवां, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 03.07.2022 को थानाध्यक्ष तरवां द्वारा उक्त सम्पत्ति (मकान) को नियमानुसार जब्त किया गया।