श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद की पोषणीयता पर आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई
पूर्वांचल ब्यूरो
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही है । 12 जुलाई के बाद से कोर्ट प्रतिदिन इस प्रकरण में सुनवाई कर रहा है । बुधवार को हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई थी और आज एक बार फिर से हिंदू पक्ष अपनी बातें कोर्ट के सामने रखेगा । दोपहर 2 बजे के बाद आज एक बार फिर से सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी ।
जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की सुनवाई चल रही है । इसके पहले सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई की जा रही थी और उन्होंने ही इस मामले में कमीशन की कार्यवाही का आदेश भी दिया था । इस पर कमीशन की कार्यवाही पूरी होने के बाद उसका वीडियो लीक होने को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था ।
इस दौरान अंदर वजूखाने में एक शिवलिंग भी मिलने का दावा किया गया है । इसे लेकर लगातार हिंदू पक्ष यहां पर पूजा-पाठ क्या अधिकार मांग रहा है । इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष विरोध भी जता रहा है । 12 जुलाई तक मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका के कुल 52 पॉइंट पर बहस की और लगभग साढे 3 दिन तक
चली बहस के बाद हम हिंदू पक्ष अपनी बातें रख रहा है ।
बुधवार को कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने दलीलें पेश करते हुए शास्त्र वेद पुराण का हवाला दिया और उस स्थान को औरंगजेब के द्वारा मंदिर गिराकर मस्जिद बनाए जाने की बात कही । इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध भी किया है मुस्लिम पक्ष उसे मस्जिद ही बता रहा है और मामले को सुनवाई योग्य न मानते हुए 1991 के वरशिप एक्ट के मुताबिक 1947 में इस स्थान पर मस्जिद होने की बात करते हुए पूरे मुकदमे को ही खारिज करने की मांग कर रहा है । अभी कोर्ट मामले की पोषणीय था पर बहस कर रहा है और सुनवाई आगे बढ़ाते हुए दोनों पक्षों को बोलने का मौका दिया है । आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा ।