जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज के द्वारा साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन
✍️ जिला रिपोर्टर प्रशांत त्रिवेदी
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज के आदेश के अनुपालन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन चौधरी महादेवी प्रसाद शिताबी देवी विधि महाविद्यालय रितु काला कन्नौज में हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज श्री धर्मवीर सिंह द्वारा की गई रामशंकर तहसीलदार सदर कन्नौज चौधरी महादेवी प्रसाद शिकारी देवी विधि महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक आदि की उपस्थिति में शिविर में प्रभारी सचिव श्री धर्मवीर सिंह द्वारा छात्र-छात्राओं को समानता का अधिकार एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की जानकारी के संबंध में बताया गया
प्रभारी सचिव धर्मवीर सिंह द्वारा बताया गया कि न्यायपालिका कि एक निष्पक्ष और न्याय पूर्ण व्यवस्था हर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता है ऐसी स्थिति में देश के कानून को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि सभी नागरिकों को एक ही स्थान पर रखा जाए यदि कानून किसी भी अनुचित आधार जैसे वर्ग लिंक आदि पर किसी नागरिक का पक्ष लेता है तो कानून अनुचित है तथा न्याय को बनाए रखने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल है भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो कि सन 1995 में लागू हुआ था कि समानता के अधिकार पर समाज के कमजोर वर्ग के आम जनमानस को मुफ्त एवं कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना तथा उनका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है