हरदोई: कच्ची शराब बनाने के दोषी सगे भाइयों को एक 1 वर्ष का कारावास।
नितिन द्विवेदी संवाददाता हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एचटीसी 14 वा वित्त आयोग के न्यायधीश लोकेश नगर ने कच्ची शराब बनाने के मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए एक 1 वर्ष करावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर पांच ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र ने बताया कि 30 30 अगस्त 2022 को पाली थाना क्षेत्र के तत्कालीन स्काईपूल सिंह ने सेब राय मोहल्ले में दबिश दी थी। यह राम बक्स होरीलाल को 20 डिब्बों में 400 लीटर लहन व पांच 5 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा था। ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।