हरदोई: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा।
नितिन दिवेदी संवाददाता हरदोई हरदोई।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 13 14 वा वित्त आयोग केन्यायधीश लोकेश नगर में दुष्कर्म के दोषों की 10 वर्ष कारावास और ₹27000 अर्थदंड दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 6 अतिरिक्त कार्यभार भुगतान होगा तेरा अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को जाएगी।बेनीगंज थाना क्षेत्र के 1 गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसने बताया था। की 6 जुलाई 2006 को उसकी बहन को एक युवक अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार बहला-फुसलाकर अपने साथ लाएगा। उसने बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जसीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी।