जांजगीर-चांपा 17 सितम्बर 2022/ वन परिक्षेत्र बलौदा अन्तर्गत श्री अशोक कुमार मिरी के पुत्री कु. नेहा मिरी, उम्र-14 वर्ष ग्राम-बाना, पो.आ. पंडरिया थाना तह अकलतरा जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अपने घर पर कपड़ा सूखाने के दौरान जंगली बंदरों द्वारा घायल करने के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा आवेदक श्री अशोक कुमार मिरी के पुत्री कु. नेहा मिरी कोउनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयक के आधार पर कुल क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि रूपये 50,000 (पचास हजार) स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत बजट मद 10-2406-3896 हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनघायल करने पर क्षतिपूर्ति मुआवजा के तहत् भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
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