देहरादून: ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में सुधार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने मालवाहक वाहनों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। राज्य में अब सभी मालवाहक ट्रकों-ट्रालों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने शुक्रवार को इसके आदेश दीए। सभी आरटीओ और एआरटीओ को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले 20 अप्रैल 2022 को भी सरकार ने इसके आदेश दिए थे।
केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार मालवाहक वाहनों के साथ-साथ यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने का प्रावधान किया गया है। उस नियमावली को अब राज्य में भी लागू किया जा रहा है। यात्री वाहनों में जीपीएस लगाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। केवल पुराने वाहनों को इससे छूट दी गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जीपीएस लगाने से मालवाहक वाहनों की निगरानी करना आसान हो जाएगी। प्रदेश में माल वाहक वाहनों की संख्या 75 से 80 हजार के करीब है।
राज्य में हर मालवाहक ट्रक में जीपीएस लग जाने के बाद वाहनों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी। राज्य में चलने वाले हर मालवाहक वाहन में जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी। इसका सिम नंबर और चैसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। यह पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सेव होगा और कुल्हान स्थित परिवहन आयुक्त मुख्यालय के जरिए वाहनों पर नजर रखी जा सकेगी।
संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार यह डिवाइस हर दो-दो मिनट में डाटा सेंटर को मैसेज भेजता रहता है। वे बिल और वाहन रूट इससे मैच किया जा सकेगा। साथ यदि वाहन ओवरस्पीडिंग करता है, गलत रूट पर जाता है अथवा हादसा होने पर तत्काल जानकारी मिल जाएगी।