बैनामा के नाम पर लिया पैसा जमीन किसी और को बेच दिया पीड़ित ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा
आजमगढ़: सिधारी थाना क्षेत्र के मुहम्मद शोएब पुत्र अबुसहमा ग्राम हैदराबाद उर्फ छतवारा थाना सिधारी क्षेत्र का रहने वाला है मेरे पिता पुत्र सुल्तान से पुत्र रिजवान पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम गौरडीह आयमा थाना सिधारी क्षेत्र में रहते है मेरे सगे चाचा के भतीजा ने आठ लाख रुपया लेकर अपने भूमिधरी जमीन आराजी नम्बर 310 रकबा 633 है0 में से 330 कही सम्पूर्ण हिस्सा का वादा दिनाक 05-12-2013 को देने के लिए कहे थे मेरे पिता ने यूनुस व रिजवान से शेष आठ लाख रुपया लेकर बैनामा करने को कई बार कहा लेकिन ये लोग किसी मुकदमे हवाला देकर टालते रहे कि इसी बीच मेरे पिता अबू सहमा का इन्तकाल एक जुलाई 2016 को हो गया पिता के इन्तकाल के बाद में यूनुश व रिजवान से बैनामा करने को कहा तो यूनुस ने कहा शेष आठ लाख रुपये में से दो लोग रुपया और देकर एक महिने में बैनामा कर देंगे मैं उनके कहने के अनुसार अपने यूनियन बैंक आफ इण्डिया के छतवारा चण्डेश्वर के बैंक की शाखा में स्थित यूनुस की बात पर अगस्त 2016 में दो लाख रुपया ट्रान्सफर किया यह पैसा प्राप्त करने के पश्चात युनूस व रिजवान किसी न किसी बात का बहाना लेकर मैनामा करने से टालते रहे अचानक दिनांक 15-10-2017 को पता चला कि यूनुस और रिजवान ने धोखे से प जमीन को किसी दुसरे को बेच दिया दिनांक 16-10-2017 को नकल निकालकर युनूस व रिजवान से पूछा कि मुझे 10,00,000/- रुपया (दस लाख रुपया लेकर दूसरे को बैनामा क्यों किये लोग अपनी गलती माने और विश्वास में धोखा देकर घर से भाग गये पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज करके न्यायालय कानूनी कार्यवाही करते हुये कोर्ट द्वारा युनुस व रिजवान सिधारी थाना से गैर जमानती वारंट हो गया पीड़ित मुहम्मद शोएब पुत्र अबुसहमा न बताया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पीड़ित न्यायालय पर विश्वास है पीड़ित को कोटद्वारा न्याय जरूर मिलेगा