हत्या के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये का जुर्माना


थाना- रानी की सराय
हत्या के 06 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये का जुर्माना
➡ दिनांक-28.05.2017 को वादी श्री सत्यदेव सिंह पुत्र रामनवल सिंह निवासी चकमेऊवां, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिये कि वादी अपने भाई सुदर्शन चौहान, भतीजे डा राजीव चौहान तथा गांव के निवासी मुनीराम चौहान आदि 06 लोगों के साथ डा0 राजीव चौहान के क्लीनिक, सोनवारा से शादी की खरीदारी करने के लिए जा रहें थे, तभी अचानक 04 बाइक सवार राजेश यादव आदि 13 नफर द्वारा प्राइमरी स्कूल सिरसाल, प्रधान के पोखरी के पास लाठी, डंडा, तमंचा आदि से हमला कर दिये जिसमें वादी के भाई सुदर्शन चौहान व गांव के निवासी मुनीराम चौहान की मृत्यु हो गयी।
➡जिसमें 13 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 126 सन् 2017 अंतर्गत धारा 147/148/149/302/323/34 भादवि व 07 सीएलए पंजीकृत किया गया था।
➡जिसमें अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी।
➡उपरोक्त मुकदमें में 14 गवाह परिक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 04.03.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश (गैगेस्टर) कोर्ट नं0- 04, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. शिवशंकर यादव पुत्र लालजीत यादव, 2.बबलू यादव पुत्र महेन्द्र यादव, 3.सन्तोष यादव पुत्र बरसाती यादव, 4. शिवशंकर यादव पुत्र महेन्द्र यादव, 5. अशोक यादव पुत्र बरसाती यादव 6. राजेश यादव नाती रामजीत यादव निवासी गण चकमेऊवा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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