अतरौलिया -आजमगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण में बुढ़नपुर तहसील अंतर्गत ग्राम गदनपुर के किसानों की प्रशासन द्वारा लहलहाती फसल को पलटकर कर उन्हें समुचित मुआवजा दिए बगैर बलपूर्वक उनकी जमीनों को कब्जा कर लिए जाने के मामले में माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की सख्ती अभी जारी है l
10 मार्च माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखा जिस पर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए और कठोर रूख अपनाते हुए महाधिवक्ता को पूरे विवरण के साथ आगामी 15 मार्च को पुनः प्रस्तुत होने का आदेश जारी किया हैl बसगांव निवासी याची डॉ अशोक कुमार मिश्र के विद्वान अधिवक्ता एके मिश्र के प्रभावी बहस को सुनने के बाद माननीय न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी एवं जस्टिस मनीष माथुर के खंडपीठ ने भारी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि बिना समुचित प्रतिकर भुगतान किए प्रशासन ने कैसे किसानों की फसल को नष्ट करके उनकी जमीनों पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया l अतरौलिया आजमगढ़ से वी वी न्यूज वैशवारा संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट, खबर व विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें 9452717909