हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही जारी होगी फाइनल आरक्षण लिस्ट
उत्तर प्रदेश के जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आरक्षण की अंतिम सूची अब सोमवार को प्रकाशित नहीं हो पाएगी। न्यायालय के एक आदेश के बाद शासन ने इनकी अंतिम घोषणा पर रोक लगा दी है।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए विगत दिनों शासन के निर्देश पर सभी पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया था। जनपद में जिला पंचायती राज विभाग द्वारा इसकी अनंतिम सूची का प्रकाशन विगत 3 मार्च को कर दिया गया था। इसके बाद विभाग द्वारा इसमें ग्रामीण मतदाताओं एवं विभिन्न पदों के दावेदारों से दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की थीं। इन आपत्तियों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लेना था ,और इस निर्णय के साथ अंतिम सूची का प्रकाशन सोमवार को किया जाना था। लेकिन उच्चन्यायालय के आदेश मामला विचाराधीन हो गया । नई लिस्ट कोर्ट सुनवाई के बाद आदेशानुसार आरक्षण लिस्ट जारी होना सम्भव है ।