बरेली: जिलाअल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि समस्त देय ऋण ब्याज सहित करें जमा नहीं तो भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होगी बसूली

जिलाअल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि समस्त देय ऋण ब्याज सहित करें जमा नहीं तो भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होगी बसूली

दीपक शर्मा (संवाददाता)

बरेली : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री डी0 कुमार ने बताया कि टर्म लोन ऋण योजना, मार्जिन मनी, शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत पूर्व में समस्त ऋण प्राप्त अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) समुदाय के लाभार्थियों को समस्त देय ऋण ब्याज सहित 20 जून, 2023 तक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक देय धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरूद्ध 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क सहित भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त ऋण दाताओं को सूचित किया है कि दिनांक 20 जून, 2023 तक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा विकास भवन, बरेली में संचालित उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के वसूली खाता संख्या 98310100004459 पर अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन, बरेली में देय धनराशि जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। किसी भी जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 9450458200 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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