इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार के शासनदेश को रद्द करते हुए 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं.
ब्यूरो लखनऊ।
. उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) में नए सिरे से आरक्षण तय (Reservation) करने के लिए पंचायतीराज विभाग बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब साल 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी. पंचायतीराज विभाग सभी जिलाधिकारियों को आरक्षण तय करने का शेड्यूल भेजेगा. इसमें पंचायतों की सीटों के आरक्षण को तय करते हुए उनके आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन, उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने और उनका निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची के प्रकाशन की समय सारिणी भी होगी.
गौरतलब है कि इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार के शासनदेश को रद्द करते हुए 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आरक्षण की पूरी प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी करने को कहा है. लिहाजा माना जा रहा है कि 27 मार्च को नई आरक्षण की लिस्ट आ सकती है.
सपा सरकार में किए गए संशोधन को किया गया बहाल
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार 25 मई तक ही राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाने पर मुहर लगा दी. गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इस साल 10 फरवरी को सर्कुलेशन के जरिये पंचायतीराज अधिनियम में 2015 में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा किए गए 10वें संशोधन को खत्म करते हुए 11वां संशोधन किया था और 11 फरवरी को इस बाबत पंचायतीराज विभाग ने नया शासनादेश जारी किया था. इस संशोधन के जरिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर पंचायतों की सीटों का आरक्षण तय किया गया था. कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी को पंचायतीराज अधिनियम में किये गये 11वें संशोधन को वापस लेते हुए 12वां संशोधन किया, जिसके तहत सपा सरकार में किए गए 10वें संशोधन को फिर से बहाल कर दिया गया.
कई सीटों का बदल जाएगा समीकरण
अब नए सिरे से आरक्षण के बाद कई सीटों के समीकरण बदलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है. पहले जो आरक्षण सूची जारी की गई थी, उसमे कई दावेदारों को मायूसी हाथ लगी थी, अब एक बार फिर उनमें उम्मीद जगी है. जानकारी के मुताबिक करीब 60 फ़ीसदी सीटों पर नए आरक्षण का प्रभाव पड़ेगा.