गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म या जाली ना लगाएं, अन्यथा होगी कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक।
हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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कुरुक्षेत्र : पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिहं भोरिया ने कहा कि गाड़ी के शीशे काले करवाना या उस पर किसी तरह की जाली लगाना यातायात के नियमों का उल्लंघन है साथ ही गैरकानूनी भी है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म लगाने पर 10 हजार रुपए के चालान करने का प्रावधान है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी की शीशों में काली फिल्म नहीं लगा सकता। काला शीशा लगे वाहनों का उपयोग अक्सर आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग करते हैं ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। इसलिए ब्लैक फिल्म या जाली वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ सभी थाना की टीमें ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगी। इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेगें।