आज़मगढ़: हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना


थाना- सिधारी
हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना
➡दिनांक- 19.12.2015 को राजनारायन सिंह, निवासी सम्मोपुर थाना सिधारी आजमगढ़ अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। पल्हनी ब्लाक मुख्यालय के सामने पहले से घात लगा कर बैठे शूटरों ने उनपर फायरिंग की। मौके पर राजनारायण सिंह की मौत हो गई थी। राजनारायण सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव, अपने पट्टीदार सुनील सिंह को नामजद किया था।
➡ उपरोक्त दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 200/2015 धारा 302/34, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।
➡ पुलिस की विवेचना में शूटर के रूप में सरफूद्दीनपुर मुहल्ला निवासी अरूण यादव पुत्र मातबर यादव और शैलेष यादव उर्फ तेली पुत्र राजेन्द्र का नाम प्रकाश में आया था।
➡दिनांक- 28.04.2023 को एमपी/एमएलए कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़, 2. शैलेष यादव उर्फ तेली पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी आजमगढ़, 3. अरूण यादव पुत्र मातबर यादव निवासी सर्फुद्दीनपुर, थाना सिधारी आजमगढ़, 4. सुनील सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह, निवासी सम्मोपुर, थाना बरदह, आजमगढ़ को धारा 302,34, 120बी भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए में प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था।
➡मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक यादव को दिनांक- 28.09.2020 को तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (MP/MLA) प्रयागराज द्वारा आरोप विचरित किया गया तथा मा0 न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु तिथि नियत की गयी। विभिन्न सोपान से होते हुए विचारण हेतु पत्रावली दिनांक- 13.09.2022 को इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुई। जिसके क्रम में-
➡दिनांक- 04.08.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-03 आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 200/2015 धारा 302/34, 120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक यादव पुत्र अगंद यादव निवासी मुसेपुर, थाना सिधारी आजमगढ़ को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

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