एडीजे प्रथम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई बीस साल सहित आर्थिक दंड की सजा
अररिया
अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी विकास पासवान को बीस साल की सजा के साथ 25 हजार रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
मनोज कुमार तिवारी की न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 196/2021 मे बलात्कार के अपराध में बीस साल की सजा के साथ – साथ पच्चीस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी करार विकास पासवान को तीन महीने तक की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी कोर्ट ने अपने फैसले में निर्णय दिया।सजा पाने वाले फारबिसगंज के मटियारी निवासी 25 वर्षीय विकास पासवान पिता – शंकर पासवान है।मामला जोगबनी थाना प्रार्थिमिकी कांड संख्या 177/2020 से संबंधित है।उक्त मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमे दोषी करार दिए गए विकास पासवान के साथ दूसरा आरोपी सुधीर पासवान, पिता – अरुण पासवान था।हालांकि साक्ष्य के अभाव में जिसे न्यायालय के द्वारा सुधीर पासवान को दोषमुक्त किया गया ।
मामला 24 जुलाई 2020 की है,जिसमे पीड़िता अपनी मामी के साथ अपने पति के द्वारा भेजे गए पैसे लेने के लिए जा रही थी। तभी दोषी के द्वारा अपने चार चक्का वाहन से जा रही पीड़िता और उसकी मामी को लिफ्ट देने के बहाने बथनाहा में उतार दिया था और पुनः पाँच मिनट बाद बिठाकर मटियारी नहर वाले रोड़ पर ले जाकर चालक से जबरदस्ती गाड़ी रुकवाकर पीड़िता की मामी और गाड़ी के चालक को उतरवा दिया था। चाकू का भय दिखा कर पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था।
सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने इस तरह के घृणित कुकृत्य के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने की मांग न्यायालय से किया। जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त अधिवक्ता अवधेश झा ने कम उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा सुनाई जाने की दरख्वास्त न्यायालय के समक्ष किया । दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी की सजा मुककरर की।