मेडिकल प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित

जांजगीर-चांपा 09 मार्च 2024/ उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जांजगीर चांपा छ.ग. द्वारा मेडिकल प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया। जिसके जवाब का अवलोकन करने के पश्चात् गुण दोष के आधार पर उक्त प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 05 से 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
      सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि शिवसक्ति मेडिकल स्टोर्स, ग्राम मेंहदा, ब्लॉक नवागढ़ 07 दिवस, मेसर्स शारदा मेडिकल स्टोर्स कसेरपारा सक्ती, 07 दिवस, श्री शिवाय मेडिकल स्टोर्स, शिवरीनारायण, नवागढ़ 07 दिवस, मेसर्स संजय मेडिकल स्टोर्स, ग्राम पोड़ी खुर्द, बम्हनीडीह 07 दिवस, मेसर्स यादव मेडिकल स्टोर्स, ग्राम दर्राभाठा, ब्लॉक जैजेपुर 12 दिवस, मेसर्स मान्या मेडिकल स्टोर्स, ग्राम कोटेतरा, ब्लॉक जैजेपुर, 12 दिवस, मेसर्स कृष्णा मेडिकल स्टोर्स, नया बाराद्वार सक्ती 07 दिवस, मेसर्स संदीप मेडिकलस्टोर्स, बस स्टैण्ड बाराद्वार 10 दिवस, श्री धनवतंरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, ग्राम खरौद, पामगढ़ 15 दिवस, मेसर्स मा प्रज्ञा मेडिकल टोर्स, पामगढ़ 07 दिवस, मेसर्स थवाईत मेडिकल स्टोर्स, पामगढ़ 03 दिवस, मेसर्स नंदू मेडिकल स्टोर्स, ग्राम अवरीद नवागढ़ 07 दिवस, मेसर्स युवराज मेडिकल स्टोर्स, ग्राम झलझला अकलतरा 15 दिवस, मेसर्स अशोक मेडिकल स्टोर्स, जांजगीर, नवागढ़ 05 दिवस, मेसर्स लक्ष्मी मेडिकोस, डभरा 12 दिवस मेसर्स आर.डी.सी. वर्षा मेडिकल टोर्स, ग्राम कलमी, ब्लॉक मालखरौदा का 10 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।

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