नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त सदस्य के स्थानों/पदों (यदि मा0न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी

आजमगढ़ 31 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त सदस्य के स्थानों/पदों (यदि मा0न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने जनपद के नगर पंचायत जीयनपुर के सदस्य पद (यदि मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) का उप निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने बताया कि 31 मार्च 2021 से 01 अप्रैल 2021 एवं 03 अप्रैल 2021 से 06 अप्रैल 2021 तक (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक) नाम निर्देशन पत्रों का क्रय एवं जमा करने की तिथि, 07 अप्रैल 2021 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 09 अप्रैल 2021 को (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक) अभ्यर्थन वापसी, 10 अप्रैल 2021 को (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) प्रतीक आवंटन, 04 मई 2021 को (प्रातः 7ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक) मतदान एवं 06 मई 2021 को (प्रातः 8ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतगणना की तिथि निर्धारित की गयी है। उपर्युक्त सन्दर्भित उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के वार्ड के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस दिनांक 31 मार्च को जारी करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजेंगे। सम्बन्धित स्थान/पद के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्यक्रम को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगरीय निकाय के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चस्पा करायेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी/सहायक रिटर्निग अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर की जाएगी। यह उप निर्वाचन उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। उपर्युक्त समय सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि वैश्विक महामारी काविड-19 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Read Article

Share Post

VVNEWS वैशवारा

Leave a Reply

Please rate

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नगरीय निकायों के रिक्तों पदों पर उप निर्वाचन के दौरान शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

Wed Mar 31 , 2021
आजमगढ़ 31 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया है कि नगरीय निकायों के रिक्तों पदों पर उप निर्वाचन के दौरान शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में जनपद के नगर पंचायत […]

You May Like

advertisement