आजमगढ़ 31 मार्च– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, एके सिंह ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य जिला पंचायत के जो नामांकन पत्रों की बिक्री दिनांक 30 मार्च 2021 तक कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़ से की गयी है, उन नामांकन पत्रों के साथ प्रपत्र-5, अनुलग्नक-01 एवं ट्रेजरी चालान कतिपय कारणों से प्राप्त नही कराया जा सका है, जिससे नामांकन पत्र अधूरे हैं। ऐसे प्रत्याशी नामांकन पत्रों की बिक्री वाले काउन्टर से उक्त संलग्नक (प्रपत्र) प्राप्त कर लें। आजमगढ़ 31 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचनों में उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए वाहन की अनुमति प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उन्होने बताया है कि केवल सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए केवल एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उक्त के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए केवल एक वाहन की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु एतद्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि यदि कोई डमी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में वाहन से प्रचार करते हुए पाया जाये तो उस वाहन को जब्त किया जाये और डमी उम्मीदवार द्वारा वाहन पर किया गया व्यय भी उस उम्मीदवार के व्यय में जोड़ दिया जाय। उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता जो उम्मीदवार को आवंटित वाहन का प्रचार हेतु उपयोग करेंगे, अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे, ताकि उम्मीदवार विशेष के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन भी हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या व नाम की मोटे अक्षरों में प्रिन्टेड स्लीप चिपकाना भी आवश्यक होगा
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Wed Mar 31 , 2021