थाना अतरौलिया: छेड़खानी करने वाले आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए साढे 06 वर्ष के कारावास व 300/- रूपये जुर्माना लगाया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए साढे 06 वर्ष कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अतरौलिया: छेड़खानी करने वाले आरोपी अभियुक्त को साढे 06 वर्ष के कारावास व 300/- रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 20.11.2017 को वादी मुकदमा ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी आशीष सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी बसाहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने वादी की बहू के साथ छेडखानी किया और धक्का देकर क्षति पहुचाया।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 269/2017 धारा 304, 352, 354क, 452 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 17.08.2024 को मा0 न्यायालय FTC – I द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी बसाहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 06 वर्ष, 07 माह व 18 दिन के कारावास एवं 300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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