आचार संहिता के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी जाति-धर्म, संप्रदाय और व्यक्तिगत तौर पर ना करें टिप्पणी : सुशील सारवान।

हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
ब्यूरो चीफ – विशेष नाथ गौड़।
दूरभाष – 94161 91877

कुरुक्षेत्र 27 अगस्त : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता का पालना करना जरूरी है। ऐसे में चुनाव में होने वाले प्रत्याशी या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त सुशील सारवान ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व है, जिसमें हर नागरिक भी सार्थक भागीदारी होती है, 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। चुनाव में एक-एक वोट कीमती है। जिस नागरिक का वोट बन चुका है, वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें। नागरिक अपने वोट का महत्व समझें। वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं। जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति-प्रत्याशी अशोभनीय टिप्पणी या भाषा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से संबंधित टिप्पणी न करें। यदि कोई ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय संबंधित शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
उन्होंने चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, पोस्टर या बैनर लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए जा रहे, केवल निर्धारित स्थानों पर प्रसार सामग्री लगाई जा सकती है। प्रचार सामग्री लगाने से पहले प्रशासनिक अनुमति जरूरी है। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की घोषणा से पहले शहर या ग्रामीण अंचल में होडिंग व पोस्टर आदि लगाई गई प्रचार सामग्री को हटाया गया है। कोई भी नागरिक प्रशासन की अनुमति के बिना प्रचार सामग्री चस्पा ना करें, ऐसा करना गैरकानूनी है। इस पर भी यदि किसी नागरिक को कहीं प्रचार सामग्री लगी दिखाई दे तो वे सी विजिल एप पर जानकारी डाल सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचना दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा गठित टीमों द्वारा भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना को लेकर निगरानी व शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है।

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