फिरोजपुर 9 सितंबर [कैलाश शर्मा जिला विशेष संघवादाता]=
रेलवे बोर्ड एवं प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार, ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग की जांच और उस पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल दिनांक 08.09.2024 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी द्वारा ट्रेन संख्या 22429 (दिल्ली-पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस) में अनाधिकृत वेंडिंग पर अंकुश लगाने हेतु विशेष जांच की गई। जाँच के दौरान उनके साथ वाणिज्य निरिक्षक जालंधर सिटी श्री राजेश धीमान के साथ-साथ टिकट चेकिंग स्टाफ भी मौजूद थे। जाँच के दौरान ट्रेन में 3 अनाधिकृत विक्रेता पकड़े गए। उनके विरुद्ध आगामी दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत ब्यास स्टेशन पर आरपीएफ को सुपुर्द कर दिया गया। यदि कोई अनाधिकृत विक्रेता किसी ट्रेन में या रेल के किसी भाग में कोई सामान बिक्री करता है तो उसे रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। उन्होंने रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें।
मुख्यालय विशेष टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत उन्होंने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ ट्रेन संख्या 22429 के चेयर कार, सेकंड सिटींग एवं जनरल कोचों में गहन टिकट जाँच की। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करते हुए 88 रेलयात्रियों से लगभग 37 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने ब्यास स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्यास स्टेशन पर डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास में चल रहे भंडारा हेतु भक्तों की सुविधा हेतु स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधा का जायजा लिया।