संवाददाता राजकुमार
दिनांक- 11.09.2024 को आगन्तुका द्वारा खुद की नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 74 /351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम राजेश पासवान पुत्र टुनू पासवान नि0 भगतपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसमें राजेश पासवान उपरोक्त को दिनांक 13.09.2024 को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तारी का विवरणः-
दिनांक 13.09.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश पासवान उपरोक्त मुकदमा वादिनी से कहा सुनी कर रहा है उ0नि0 द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. तैयार कर हस्ताक्षर हेतु कहा गया तो नोटिस प्राप्त करने व हस्ताक्षर करने से इंकार किया तथा वादिनी मुकदमा के प्रति उग्रता व क्रोध का भाव रखते हुए मुकदमा पंजीकृत करा देने की बात को लेकर पुनः कहासुनी करने लगा चुंकि अभियुक्त द्वारा न तो विवेचनात्मक कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा था न ही नोटिस प्राप्त की जा रही थी तथा अग्रेतर अपराध की ओर भी अग्रसर था । अतः अभियुक्त राजेश पासवान उपरोक्त को बजाफ्ता बकायदा समय करीब 13.40 बजे अन्तर्गत धारा धारा 74,351(2) बीएनए, व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट. में कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।