आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इण्टर कालेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के रोकथाम के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि सभी चिकित्सक एवं मेडिकल सहयोगी स्टाफ पहले की तरह पूरी सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकाल का पालन कर खुद को सुरक्षित करें। उन्होने कहा कि सभी कर्मचारियों द्वारा मास्क, सेनिटाइजर का प्रयोग एवं प्रत्येक 2 घण्टे पर हाथ धुलाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड कन्ट्रोल रूम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कोविड हेल्प डेस्क, को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होने कहा कि कोविड एम्बूलेंस को एक्टिव करके गाड़ी पर कोविड स्टीकर लगा दें। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त कार्यालयों को दिन में 03 बार सेनिटाइज करायें।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एवं सैम्पलिंग करायें, इसी के साथ ही सैम्पलिंग करके समय से जॉच के लिए पहुॅचाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सफाई कर्मियों की मदद लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लायें। उन्होने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी कर्मियों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी कीमत पर होम आइसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों को मृत्यु नही होनी चाहिए, उसे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर दिलाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये कि बच्चों के माता-पिता को व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़कर कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक करें। उन्होने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण पर रोक लगाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड कन्ट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर- 18008896734 लगाया गया है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति सम्पर्क कर गैर प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना दे सकता है। इसी के साथ ही लैण्ड लाइन नम्बर- 05462-356039, 356040, 356041, 356044 पर भी सम्पर्क कर सूचना दे सकता है।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉ0 एके मिश्रा, एसीएमओ डॉ0 संजय, डिप्टी सीएमओ डॉ0 वाईके राय, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन, डीआईओएस डॉ0 वीके शर्मा, बीएसए अम्ब्रीश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित
आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने अवगत कराया कि कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (35 ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्देश दिया गया है।उपरोक्त के क्रम में उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में दिनांक 19 अप्रैल 2021 को होने वाले मतदान के दिन कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव के लिए शासन स्तर से जारी गाइडलाइन का करे प्रयोग – जिलाधिकारी
आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकाल तथा अपेक्षित सावधानियाँ बरतने के साथ ही कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के सम्बंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/ धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अग्रिम आदेशों तक होगी।
जांच रिपोट मे कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि
आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में री-ओपेन के सम्बंध में निर्देश जारी करते हुए, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
दिनॉक 06 अप्रैल 2021 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम चतुरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-राजस्व ग्राम नन्दॉव, तहसील मार्टीनगंज, 3-राजस्व ग्राम भानीपुर, तहसील फूलपुर, 4-राजस्व ग्राम हडिया, तहसील फूलपुर, 5-राजस्व ग्राम मोलानीपुर, तहसील फूलपुर, 6-राजस्व ग्राम गनवारा, तहसील फूलपुर, 7-राजस्व ग्राम खुरासों, तहसील फूलपुर, 8-मु0 शनिचर बाजार फूलपुर, नगर पंचायत फूलपुर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-किशनलाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चतुरपुर, तहसील निजामाबाद, 2-रामअवध यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम नन्दॉव, तहसील मार्टीनगंज, 3-सौरभ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भानीपुर, तहसील फूलपुर, 4-बदरे आलम के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हडिया, तहसील फूलपुर, 5-जनार्दन के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मोलानीपुर, तहसील फूलपुर, 6-शशिभूषण के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम गनवारा, तहसील फूलपुर, 7-विपुल प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खुरासों, तहसील फूलपुर, 8-सनोज प्रजापति के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 शनिचर बाजार फूलपुर, नगर पंचायत फूलपुर में 25 मीटर रेडियस का का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके अंतर्गत कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना, इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। ै।त्प् ;ेमअमत ।बबनजम त्मेचपतंजवतल प्दिंबजपवदद्धए प्स्प् ;प्दनिमदरं स्पाम प्ससदमेद्ध या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट ) बाले केसों की जॉच, विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउसिलिंग एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।