जांजगीर-चांपा 13 अपै्रल 2021/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस से सुरक्षा, बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनो की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 13 अप्रैल सायं 6ः00 बजे से 23 अप्रेल की रात्रि 11.59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से जारी प्रेसनोट के अनुसार कंटेनमेंट की अवधि में जिले की सभी प्रकार की मदिरा दुकाने बंद रहेगी। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।