उत्तराखंड: सरकारी दफ्तरों में सावधानी बरतने के दिए निर्देश, छह फुट की दूरी पर बैठेंगे कर्मचारी।

उत्तराखंड: सरकारी दफ्तरों में सावधानी बरतने के दिए निर्देश, छह फुट की दूरी पर बैठेंगे कर्मचारी।
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में भी सावधानी बरतने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सावधानी बरतने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत दफ्तरों में साफ सफाई, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाएगा। कार्यालयों व सभागारों में समारोह करने पर रोक रहेगी।
सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मसलन, दफ्तरों में दो कुर्सियों के बीच छह फुट की दूरी बनानी होगी। कर्मचारी भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने या बैठने से परहेज करेंगे। कार्यालयों के खुलने व बंद होने व लंच का समय अलग-अलग करने पर विचार होगा। परिसर व दफ्तर के वेटिंग रूम व विजिटर लॉबी में सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।

दफ्तरों के प्रवेश द्वारा, सीढ़ियों, मेज, कुर्सी, गलियारों, रेलिंग लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैंटीन, शौचालयों को साफ-सुथरा और कीटाणु मुक्त रखने के लिए छिड़काव करना होगा। एयरकंडीशनर का इस्तेमाल करने से परहेज करने को कहा गया है। 
अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक
दफ्तरों में अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था होगी। अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र रखना होगा। प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश देंगे।
खांसी, जुकाम हो तो दफ्तर न आएं
खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। उनका अनुमन्य अवकाश मंजूर किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी अपनी बीमारी की सूचना अपने उच्चाधिकारी को अनिवार्य रूप से देंगे। चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही वे किसी दवा का सेवन करेंगे।

ये निर्देश भी दिए गए
– पानी के नल को इस्तेमाल के पहले और बाद में साफ रखें।
– अभिवादन के लिए हाथ न मिलाएं, गैर संपर्क तरीकों का इस्तेमाल करें।
– कार्यालयों में गुटका, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट व थूकने पर प्रतिबंध।
– मास्क और फेस कवर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा।
– ताजी हवा के लिए दफ्तरों के खिड़की दरवाजे खुले रखने होंगे।
– हर दिन दो बार कीटाणु नाशक फिनायल से साफ सफाई होगी।
50 प्रतिशत की जाए उपस्थिति : परिषद
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी दफ्तरों में सावधानी बरतने के संबंध जारी दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है। लेकिन साथ ही कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने का अनुरोध भी किया है। परिषद के प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय ने कहा कि दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या का कम करने के बाद ही सामाजिक दूरी का पालन हो सकता है। इसलिए संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिए।
 

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