मृत्यु के चार प्रकरणों में 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

उत्तर बस्तर कांकेर, 24 दिसंबर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तालाब में डूबने तथा सर्प काटने से मृत्यु होने के 04 प्रकरणों में मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार-चार लाख रूपए की मान से 16 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। कांकेर तहसील अंतर्गत ग्राम तालाकुर्रा के 07 वर्षीय हिमांशु केमरो की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता दिलेश केमरो और श्रीमती अंबिका केमरो के लिए चार लाख रूपए तथा ग्राम गौरगांव निवासी 89 वर्षीय कल्याण सिंग भास्कर की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के कारण उनके निकटतम आश्रित मयाराम, सियाराम, सियाबाई, श्यामाबाई के लिए चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम गुड़फेल निवासी 68 वर्षीय खुजी बाई की नाला में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस बैजूराम बोगा के लिए चार लाख रूपए तथा ग्राम पर्रेकोड़ो के 05 वर्षीय दिव्यांश गावड़े की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता मानेश गावड़े और श्रीमती ललिता गावड़े के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।

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