कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से सुबह 9 से सांय 5 बजे तक दुकाने खोलने के लिए आदेश जारी किए गए –
मोगा 06मई (शालीन शर्मा, जिला संवाददाता, मोगा) -कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से सुबह 9 से सांय 5 बजे तक दुकाने खोलने के लिए आदेश जारी किए गए है। जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से 5 बजे के बाद पूरी मुस्तैदी से बाजार में गश्त करते हए देखे जाते है। 6 बजे के बाद बाज़ार में पुलिस एव पीसीआर मुलाजिमों की तरफ से पूरी चौकसी के साथ गश्त बढा दी जाती है। 5 बजे के बाद खुली दुकानों को बन्द करवाया जाता है। बुधवार को पुरानी दाना मंडी में दुकाने खोलकर बैठे दुकानदारो को पीसीआर की तरफ से पकड़ा गया एव थाना सिटी साउथ ले जाया गया एव सब्जी मंडी में 2 करियाना विक्रेता के चालान भी काटे गए। मोगा के प्रताप रोड चौंक में डी एस पी सिटी बलजिंदर सिंह भुल्लर, सुरजीत सिंह डी एस पी सिक्युरिटी आपरेशन, लखविंदर सिंह मल्ल डीएसपी सी ए डब्ल्यू सी, थाना सिटी साउथ प्रभारी बलराज मोहन, बलविंदर सिंह, गुरप्यार सिह, दविंदर सिंह, हरमनदीप सिंह की तरफ़ से आने जाने वाले
चौपहिया एव दोपहिया वाहनों के लिए जारी दिए निर्देश की उल्लंघना करने पर चालान भी काटे गए। डीएसपी सिटी बरजिंदर सिंह भुल्लर, सुरजीत सिंह डी एस पी सिक्युरिटी आपरेशन, लखविंदर सिंह मल्ल डीएसपी सी ए डब्ल्यू सी ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार एव प्रशासन की तरफ से जारी की गई हिदायतें लोगो की सुरक्षा के लिए जारी की गई है। उन्होंने कहा कि शहर निवासियों को सेकर की तरफ से जारी की गई इन हिदायतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद कर्फ्यू के नियमो की उल्लंघना करने वालो के चालान काटे जा रहे है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान सेवाएं निभा रहे कोरोना वारियर्स को कर्फ्यू से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति एव चौपहिया वाहन पर केवल 2 व्यक्तियों के बैठने की इजाजत है। दोपहिया वाहन 2 बैठे व्यक्ति केवल परिवारिक सदस्य होने चाहिए। मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के भी इस दौरान चालान काटे गए एव मौके पर जुर्मासना वसूल किया गया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कर्फ्यू के नियमो की उल्लंघना नही करने दी जाएगी । लोगो को पुलिस का सहयोग देकर अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए।