कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 मई से लेकर 18 मई तक रहेगा पूर्ण लाकडाऊन
रुद्रपुर: कोविड-19 संक्रमण बढ़ते मामलो को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। राज्य में दिनांक 10-5-2021 प्रातः 6:00 बजे से लेकर दोपहर 1:00 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेगी। राज्य में दिनांक 11 मई से सुबह 6:00 बजे से 18 मई सुबह 6:00 बजे तक करोना करफयू जारी रहेगा। करफयू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य राज्य में जारी रहेगा। वैक्सीन लगवाने के लिए अपने निकटतम कैम्प में जाकर लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए निजी वाहन,टैक्सी, रिक्शा में आने जाने के लिए छूट रहेगी। कोविड करफयू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न किये जाने की सलाह दी गई है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों के संमिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। और शव यात्रा मे अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मदिरा की दुकानें व बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेगे। बाहरी राज्यो से आने वाले यात्रियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नगेटिव टैस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। बाहरी राज्यो से आने वाले सभी वयकतियो को अनिवार्य रूप से पंजीकरण दिखा कर ही प्रवेश दिया जाएगा। कोविड करफयू अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलो तथा आवासीय क्षेत्रों जैसे बस सैड,रेलवे स्टेशन, मार्केट, मंडी व भीड भाड़ वाले स्थानो पर निरंतर सैनेटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। संवाददाता अमित आनंद मोनू की रिपोर्ट