आदि धर्म समाज ने पंजाब सरकार पर पी.पी.एस.से आइ.पी.एस.प्रमोशन में आरक्षण नीति नजारन्दाज़ करने की आरोप लगाया :- अर्जुन कुमार

👉विजय सांपला चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

🙏पी.पी.एस.से आइ.पी.एस.में प्रमोटेड चोबिस पुलिस अफसरों में एक भी दलित नहीं

मोगा :[कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा प्रभारी संपादक पंजाब] :=

आज 2 जून 2021 आदि धर्म समाज (रजि:) भारत जिला मोगा के प्रधान अर्जुन कुमार जी और खेमचंद गाडेगावलियां पंजाब प्रधान भारतीय रैगर महासभा , सुनील खन्ना चेयरमैन सत सत गुरु भगत कबीर वैलफेयर सोसायटी मोगा , राजन डीकवाल सैकटरी , जुगल किशोर कैशियर जी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों में आरक्षण नीति की पालना न करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब पुलिस सर्विस के अफसरों की इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में प्रमोशन दी गई है। जिसमें दलित समाज से संबंधीत कोई भी अधिकारी को प्रमोशन में नहीं लाया गया है जिसमें आदि धर्म समाज , भारतीय रैगर महासभा , सत गुरु भगत कबीर वैलफेयर सोसायटी की जत्थेबंदियों में भारी रोष पाया जा रहा है। जिसमें पंजाब सरकार दलित समाज के अफसरों के साथ नाइंसाफी कर के अपना दलित विरोधी चैहरा दिखा दिया है। जिसमें आज इस मामले में आदि धर्म समाज (रजि:) भारत जिला मोगा के प्रधान अर्जुन कुमार जी और खेमचंद गाडेगावलियां पंजाब प्रधान भारतीय रैगर महासभा , सुनील खन्ना चेयरमैन सत सत गुरु भगत कबीर वैलफेयर सोसायटी मोगा , राजन डीकवाल सैकटरी , जुगल किशोर कैशियर जी की और से एक मांगपत्र विजय सांपला चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार को भेजा गया है जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है | और ज्ञात रहे कि बीती 7 अप्रैल को पंजाब पुलिस के चोबिस पी.पी.एस.अफसरों की आइ.पी.एस.में प्रमोशन दी है , जिसमे आरक्षण नीति बिल्कुल नजरअंदाज की गई क्यूंकी उसमे एक भी दलित नहीं है। चेयरमैन विजय सांपला जी ने बताया कि एक शिकायत और भी आई है। जिसमें आरोप लगाते हुए सुशील कुमार , पीपीएस , कमांडेंट 1 आआईआरबी ने आयोग को शिकायत दी है। जिसमें विजय सांपला चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आरोपों/मामले में जांच कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष 15 दिनों में पेश करने का निर्देश दिया है। चेयरमैन विजय सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन हेतु भारत के संविधान तहत बने कानूनों को नज़रन्दाज करना कानूनी जुर्म है | जिन अफसरों ने केंद्र सरकार के प्रमोशन के रूल एवं पंजाब सरकार के पंजाब शड्यूल कास्ट एण्ड बैकवर्ड क्लास (रेज़र्वैशन इन सर्विसेज़) अमेंडमेंट ऐक्ट 2018 (पंजाब ऐक्ट नंबर 17 ऑफ 2018) को नजरअंदाज किया है उन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कानून अनुसार सख्त से सख्त कारवाई करेगा |

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