रिपोटर ,जफर अंसारी
स्थान, पन्तनगर
, पन्तनगर बीते एक माह पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम ऊधम सिंह नगर को नगला -किच्छा राजमार्ग 44 और गोविंद बल्लभ पंत कृषि कि स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हाटकर 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के डीएम उधम सिंह नगर ने 18 मई पंतनगर विश्वविद्यालय ,पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, रेलवे ,राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए मिले निर्देश के बाद बाद 8 जून को एक सिमित गठित कर अवैध कब्जों का चिन्हीकरण काराया जिसके पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी कर नगला के 492 लोगों द्वारा उनकी भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें 15 दिन में भूमि खाली करने के आदेश दिया है जिसमें यहां साथी नगर विश्वविद्यालय ने भी 62 लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया है कि उनकी भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए आज इसी क्रम में वन विभाग पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोगो अतिक्रमण के प्रति तेजी लाते हुए नपाई चालू की। जिसको लेकर लोगों में हड़कंप मच गया।
वही सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने लोगों की समस्या को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से नगलावासियों के साथ हैं उन्होंने कहा कि सरकार दो रास्ते एक न्यायालय का सम्मान रखना है दूसरा लोगों को बचाना भी है उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए कोई मजबूत कदम उठायेगी उन्होंने कहा कि नगला के लोग बीते 50-60 सालों से रहते आ रहे हैं लेकिन किसी ने एक याचिका दायर कर इनके साथ अन्याय किया जा रहा है वहां बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि अगर नगलावासियों को हाईकोर्ट से राहत नही मिली थी वे सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार हैं तथा उन्हें उजड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि नगला वासियों को शहरी सुविधा मिले इसके लिए उनके प्रयास से इस को नगर पंचायत का दर्जा मिला तथा और जल्दी इस मामले में शासनादेश लाने कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि जल्दी नगला वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलेगी।