हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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अब खुल सकेंगे यूनिवर्सिटी कैम्पस, नियमित कक्षाएं लगाने की नहीं होगी अनुमति।
बाजार और दुकाने पहले की तरह खुलेंगी सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
मॉल खुलेंगे सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी सीटिंग के साथ खुलेंगे सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक।
जिम खुलेंगे सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक।
स्पोर्टस काम्पलेक्स और स्टेडियम में हो सकेंगी बिना शारीरिक सम्पर्क वाली खेल गतिविधियां।
कुरुक्षेत्र 28 जून :- उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में अब महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 5 जुलाई 2021 सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार और दुकान पहले की तरह सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ मॉल भी सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकाने पहले की तरह ही खुली रहेंगी। अगर किसी दुकानदार ने लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की तो सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में लॉकडाउन को 7 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 5 जुलाई 2021 सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन रहेेगा। लेकिन इस दौरान कुछ छूट दी गई है। अब यूनिवर्सिटी कैम्पस को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। कैम्पस में रिसर्च स्कालर, पै्रक्टिकल क्लास के लिए लैबोरेटरी के साथ बच्चों की डाउट क्लास खुल सकेंगी। स्कूल, कालेज, ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, कोचिंग सेंटर आदि खोलने की छूट नहीं दी गई है। धार्मिक स्थल पहले की तरह एक समय में 50 लोगों की अनुमति के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह कार्यक्रम घर व कोर्ट के अलावा बाहर भी किए जा सकेंगे। लेकिन विवाह व क्रिमीनेशन जैसे कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों के लिए उपायुक्त ने अनुमति लेनी होगी। बारात के लिए अनुमति नही होगी। इसके साथ-साथ ओपन स्पेस में भी एक जगह पर सिर्फ 50 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कार्यालय भी 100 फीसदी हाजरी के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सभी को कोविड की गाईडलाईंस की पालना करनी होगी। मॉल को पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मॉल में प्रवेश को मॉल द्वारा नियंत्रित करना होगा, एक निश्चित समय में प्रति 25 वर्ग फुट में केवल 1 व्यक्ति की अनुमति होगी, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मॉल संचालक एप्लिकेशन को भी तैयार करेंगे। परंतु मॉल के अंदर सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल व मॉल के अदंर स्थित रेस्टोरेंट और बार अधिकतम 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी तथा रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। गोल्फ हाउस में स्थित क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बार इत्यादि 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में स्थित जिम भी सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे।
स्पोर्टस काम्पलैक्स व स्टेडियमों में खिलाडिय़ों को अभ्यास करने व बिना शारीरिक सम्पर्क वाली खेल गतिविधियां करने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। सभी औद्योगिक इकाईयां, प्रोडक्शन यूनिट इत्यादि कोविड के नियमों की पालना करते हुए खुल सकेंगी। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भी पहले की तरह ही जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में कुछ छुट प्रदान की गई है। इस लॉकडाउन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि में जो भी छूट प्रदान की गई है, इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग व सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए है, सभी सम्बन्धित अधिकारी उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पहले की तरह ही यह संस्थान और गतिविधियां रहेंगी बंद।
डीसी मुकुल कुमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही सभी निजी व सरकारी स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल, थिएटर, स्वीमिंग पुल, स्पा, आंगनवाड़ी केन्द्र और क्रेच अभी बंद रहेंगे।