अयोध्या। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बगैर परमीशन चल रहे पांच हजार ईट भट्ठों पर गिरी गाज, सीज कर सभी अवैध रूप से चलते भट्ठों को किया बंद। हाल ही में हाईकोर्ट ने भी बिना प्रदूषण मान्यता के चल रहे ईट भट्ठों पर शासन से कार्यवाही का हलाफनामा मांगा था। प्रदेश में लगभग 18 हजार ईंट भट्ठे हैं।
अक्टूबर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को ईंट भट्ठों के अवैध संचालन के खिलाफ सतर्कता बरतने और समुचित कार्रवाई करने का आदेश दिए थे।
ईंट-भट्ठों को सील करने की इस कार्रवाई को एक हफ्ते के भीतर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में किया गया। ये सभी प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करते पाए गए। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को एक जनहित याचिका पर कहा था, उन सभी ईंट-भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अनुमति के बिना संचालित किए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने बोर्ड के सचिव आशीष तिवारी को निर्देश दिया था कि बोर्ड द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को एक शपथ पत्र के साथ दी जाए। इसके बाद आशीष तिवारी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह जिला प्रशासन के सहयोग से बिना अनुमति के चल रहे सभी ईंट-भट्ठों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।