पूर्णिया संवाददाता
साल 2017 के मई जून में नयी जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन लिया गया था | और साल 2018 में अनुज्ञप्ति जारी किया गया था | इसमें बहुत बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है मामला प्रखंड पूर्णिया पूर्व के पंचायत बिक्रमपुर का है | जब मैंने (आर०टी०आई० कार्यकर्त्ता) आर०टी०आई० लगा कर आवेदक के सभी दस्तावेजों की छायाप्रति माँगा | उसमें बहुत कुछ सामने आया मामला तब तुल पकड़ा जब आवेदक अपने आवेदन पत्र में ये अंकित करता है कि मैं अनारक्षित कोटि हेतु आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कसबा के द्वारा दिनांक- 03.10.2017 को पत्रांक- 163, जो अनुमंडल पदाधिकारी सादर, पूर्णिया को जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है इसमें ये अंकित करते है कि आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आवेदन किया है | ये समझ से पड़े है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कसबा जाँच प्रतिवेदन में इतनी बड़ी गलती क्यों किया? क्या घुस लेकर जाँच प्रतिवेदन तैयार किया गया था | आपको बता दें कि आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में इतनी गलतियाँ है जो उल्लेख नहीं किया जा सकता है |….
- आवेदक ने आवेदन पत्र में शमीम अख्तर पिता हसीब और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में मो० शमीम अख्तर पिता हसिबुर रहमान अंकित करता है |
- खाली, कॉलम- 02(क), 02(ख) और कॉलम- 10(दस)
- काटा गया, कॉलम- 02(ग), 02(घ) और कॉलम- 03(तीन)
- गलत जानकारी, कॉलम- 05(पांच), Affidavit IP1022/2017 का कॉलम- 02(दो) |
इसमें अंकित है कि आवेदक के पास किसी अन्य कारोबार की अनुज्ञप्ति नहीं है, जबकि आवेदक के पास पहले से औषधि अनुज्ञप्ति PUR-202/2012 एवं PUR – 202A/2012 निर्गत तिथि 03.10.2012 जिसका अवधि- 02.10.2022 तक की है | - जमीन रसीद 18.09.2017 और Affidavit No. 2382/2017 23.09.2017 संलग्न है | जबकि आवेदन जमा करने का अंतिम तारीख 15.06.2017 तक ही था |
- आवेदन पत्र के कॉलम- 02(घ) में खाता नं० 55 खेसरा- और कॉलम- 2(ड़) में चौहद्दी उ०- बीबी बोनिया, द०- जहीरुद्दीन, पू०- लुकमान, पं०- सड़क अंकित है | जबकि ये विवरण पूरी तरह गलत है इसका प्रमाण आवेदक ने आवेदन पत्र के साठ केवल संलग्न किया है |