जांजगीर-चापा, 13 अगस्त, 2021 / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी विकास जांजगीर ने बताया कि राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर ट्रेक्टर ट्रॉली योजना में ऋण दिया जायेगा। अनुसूचित जाति वर्ग हेतु ट्रैक्टर ट्राली योजना (ईकाई लागत- 8.71 लाख रुपये) व (इकाई लागत -8.40 लाख रूपये) जिला को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पात्रता एवं शर्ते – आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। आवेदक जिले का मूल निवासी हो, आय -ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों हेतु 1,04,000 रूपये एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों हेतु 1,20,000 रूपये से अधिक ना हो। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व स्वयं का बैंक पासबुक की छायाप्रति होना आश्यक है। पूर्व से किसी शासकीय योजना में ऋण अनुदान ना प्राप्त किया हो।
ट्रैक्टर ट्रॉली योजना में आवेदक के पास न्यूनतम 5 एकड़ तक भूमि हो, साथ ही कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। समस्त दस्तावेज के साथ 16 अगस्त तक निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जाजगीर-चांपा,भारतीय स्टेट बैंक के बगल में, विश्राम गृह के सामने, पुराना जनपद पंचायत सभा भवन जांजगीर में संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।