पूर्व सांसद उमाकांत यादव अपने बेटों सहित षड्यंत्र व लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में है बंद
आजमगढ़।हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव को अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याची की मांग पर उसे 90 दिन के भीतर अधीनस्थ अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे विधि व्यवस्था अनुसार नर्णिीत करने का नर्दिेश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद अतिरक्ति समय नहीं दिया जाएगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सद्धिार्थ ने दिया है। याचियों के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर थाने में षड्यंत्र व लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है।