बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर दिया जोर जिला विधिक सचिव नीतिका राजन
जिला संवाददाता प्रशांत कुमार त्रिवेदी
कन्नौज l महिला उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में बात कर जिला सचिव ने बताया प्राथमिक विद्यालय भुगैतापुर तहसील व जनपद कन्नौज में महिला उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ-साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी के संबंध में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया l सचिन नीतिका राजन द्वारा बताया गया कि शारीरिक दूर व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा या महिला की गरिमा का उल्लंघन अपमान एवं तिरस्कार करना या मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान उपवास गाली देना या आर्थिक वर्ग दुर्व्यवहार मानसिक रूप से परेशान करना या सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं l घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो कुटुंब के भीतर होने वाले किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित है l इसमें अब शब्द कहे जाने वाले किसी प्रकार की रोक टोंक और मारपीट करना प्रताड़ना के प्रकार मैं शामिल है l दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना दहेज लेनदेन करना कानूनी अपराध है l भारतीय दंड संहिता के आधार उन 498a के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है l बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बेटियों के भविष्य की उज्जवल बनाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है l सचिव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नू द्वारा बताया गया कि बेटियां बेटों के समान होती हैं l बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए l जैसा कि आज के समय से बेटियां क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं l हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना है उन्हें आगे बढ़ाना है l आज के युग में बेटियां बेटों से कम नहीं है l