बिहार:सिपाही टोला मरंगा रोड स्थित आयकार कार्यालय में बुधवार को आयकर अधिकारी ;टीडीएसद्ध सुबोध कुमार राय की अध्यक्षता में एक सेमीनार आयोजित

सिपाही टोला मरंगा रोड स्थित आयकार कार्यालय में बुधवार को आयकर अधिकारी ;टीडीएसद्ध सुबोध कुमार राय की अध्यक्षता में एक सेमीनार आयोजित

पूर्णिया संवाददाता

पूर्णिया।सेमीनार में उपस्थित शहर के आयकर अधिवक्ताओं एवं सीए को टीडीएस से संबंधित जानकारी एवं टीडीएस कटौती एवं उसके प्रोविजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। टीडीएस अधिकारी श्री राय ने बताया कि 1 जुलाई 2021 से ही एक नई धारा 194 क्यू लागु किया गया है। जिसके तहत यदि एक वित्तीय वर्ष में एक एकल विक्रेता से कुल खरीद 50 लाख रुपये से अधिक है तो टीडीएस 1 प्रतिशत की दर से कटौती किया जाएगा। लेकिन वहीं ऐसे विक्रेताओं के पास अगर पैन उपलब्ध नहीं है तो उनका टीडीएस 5 प्रतिशत काटा जाएगा। उन्होंने बायर अर्थात के्रता के अर्थ को समझाते हुए कहा कि जिनका कार्यवाही वित्तिय वर्ष में रुपये 10 करोड़ से अधिक है उन्हें ही क्रेता कहा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2021 से ही धारा 206ए एवं 206सीसीए लागु किया गया है। इन धाराओं के तहत आयकर फाईल नहीं करने वालों से 5 प्रतिशत की उच्च दर से टीडीएस की कटौती अथवा वसुली किये जाने का प्रावधान है। इस दौरान सुभाष अग्रवाल, ललन झा, अमित राज आदि ने सेमीनार में उठाए गए कई सवालों के जवाब भी दिए। बैठक में आयकर निरीक्षक राजकिशोर साह एवं वरीय कर सहायक नंदन प्रसाद उपस्थित रहे। इनके अलावा सौरव बै, दीपक भगत, सुरेश अग्रवाल, दीपक कुमार, ललन झा, अमित राज, रजत सिन्हा, अशोक कुमार गुप्ता, शुभम एवं राजीव कुमार आदि अधिक्ताओं एवं सीए ने हिस्सा लिया।

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