जांजगीर-चांपा, 03 सितंबर, 2021/ विधिक माप विज्ञान निरीक्षण टीम द्वारा बुधवार को जिले के पामगढ़ क्षेत्र में औचक निरीक्षण में माप विज्ञान नियम के उल्लंघन पर आठ ब्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान श्री के.के जैन, श्री गणेश कुमार चक्रधर, श्रम सहायक श्री छेदीलाल मरावी एवं श्री चिंतामणि चन्द्रा द्वारा आज शिवरीनारायण, अकलतरा, जांजगीर, पामगढ़, नवागढ, जैजैपुर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानां के तौल उपकरणों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण दल द्वारा मॉ फेब्रीकेशन कुथुर, मेसर्स वर्मा किराना पामगढ़ शौर्य सुपर बाजार उत्सव इलेक्ट्रीकल्स, वेइंगशॉप, रोहित ज्वेलर्स एवं बर्तन भण्डार, अशोक ट्रेडर्स, रात्रे हार्डवेयर आदि संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। इन संस्थानों के द्वारा विमावि अधिनियम 2009 एवं छ0ग0 विधिक मापविज्ञान (प्र) नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
Next Post
मूर्ति की चौड़ाई और ऊंचाई 5×5 फीट और पंडाल 15×15 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, गणेशोत्सव पर्व के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिशा निर्देश जारी, शहरी क्षेत्रों के लिए एस डी एम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार से मूर्ति स्थापना की अनुमति लेनी होगी
Fri Sep 3 , 2021