जांजगीर-चांपा, 24 सितंबर, 2021/ जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव, रोकथाम और आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी संशोधित आदेश में आमजनों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की शर्तों के तहत सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों व आयोजनों (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थानों,सभाओं एवं पूजा स्थलों में भी अधिकतम 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। शेष आदेश यथावत लागू होगा।
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Fri Sep 24 , 2021
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